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जरूरी खबर: Delhi-NCR में आज से BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंद- आदेश जारी...

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जरूरी खबर: Delhi-NCR में आज से BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंद- आदेश जारी...
Jhalko Media, New Delhi: BS3 and BS4 Car Ban in Delhi: दिल्ली सरकार ने दिल्ली और एनसीआर में बढ़ती हुई वायु गुणवत्ता को मद्देनजर रखते हुए बीएस-3 पेट्रोल (BS-3 petrol) और बीएस-4 डीजल (BS-4 diesel) चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 15 जनवरी से इस प्रतिबंध का पालन किया जाएगा, जिससे सड़कों पर इन कारों की चलने को रोका जाएगा। अगर आप आज घर से बाहर जा रहे हैं, तो यह जानकर महत्वपूर्ण है कि आपको किस प्रकार का प्रभाव होगा।

दिल्ली में BS3 और BS4 कारों पर बैन, आदेश जारी 

इस प्रतिबंध का आदेश दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार लिया है। यह आदेश इस बढ़ती हुई स्थिति के साथ बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहनों की चलने पर प्रतिबंध लगाता है। (BS-3 petrol and BS-4 diesel four-wheelers Ban in Delhi)
आदेश में कहा गया है कि संशोधित जीआरएपी के चरण तीन और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) चलाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध रहेगा। कहा गया है कि अगले आदेश तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा।

जानिये कब लागू होगा नियम?

यह प्रतिबंध 15 जनवरी से लागू होगा और दिल्ली-एनसीआर में सड़कों पर इन कारों को चलाने पर रोक लगाया जाएगा। इसके बावजूद, इस प्रतिबंध के खिलाफ चलाई जाने वाली कारों पर कितना जुर्माना हो सकता है, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

2 जनवरी को ही परिवहन विभाग ने हटाई थी पाबंदियां

बीते 2 जनवरी को परिवहन विभाग ने पहले लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया था, लेकिन रविवार को ये प्रतिबंध फिर से लागू किए गए हैं।

नियमों के उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना 

यदि कोई इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो उसे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 (1) के तहत मुकदमा हो सकता है, जिसमें 20,000 रुपये का जुर्माना शामिल है। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर ध्यान दें, और आवश्यकता होने पर उचित प्रयास करें ताकि आपको जुर्माना ना भरना पड़े।