Haryana News: हरियाणा के इस जिले में धारा 144 लागू, इस वजह से लिया गया ये फैसला
झज्जर में परीक्षा केंद्रों के पास धारा 144 लागू, जिलाधीश ने बढ़ाई सुरक्षा कदम
Jan 15, 2024, 14:44 IST
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Section 144 applied: Section 144 appliedझज्जर जिला के जिलाधीश एवं उपायुक्त, कैप्टन शक्ति सिंह ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली यूजी और पीजी परीक्षाओं के दौरान सुरक्षा को मजबूत करने के लिए झज्जर जिला में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य आपसी दुर्घटनाओं से बचाव और परीक्षा केंद्रों में शांति बनाए रखना है।
नए सुरक्षा कदम:
- धारा 144 का आपातकालीन लागू: जिलाधीश ने परीक्षा के दौरान अगले 24 जनवरी तक झज्जर जिला में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। इससे परीक्षा केंद्रों के आस-पास 200 मीटर के दायरे में आगे बढ़ी सुरक्षा को मिलेगा।
- दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रयोग: जिलाधीश ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूजी और पीजी परीक्षा केंद्र के आस-पास बढ़े सुरक्षा कदमों को सुनिश्चित करा है।
- विशेष आदेशों का पालन: इन आदेशों के अनुसार, परीक्षा के दौरान आगामी 24 जनवरी तक किसी भी धारा 144 का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सावधानियाँ:
- धारा 144 के दायरे में 200 मीटर के अंदर, फोटोस्टेट दुकानें बंद रहेंगी।
- पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना मना होगा।
- बिना उद्देश्य एकत्रित होने पर रोक लगाई जाएगी।