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विवाह रजिस्ट्री में बदलाव: बायोमेट्रिक की अनिवार्यता से बढ़ेगा सुरक्षित विवाह का प्रचलन

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विवाह रजिस्ट्री में बदलाव: बायोमेट्रिक की अनिवार्यता से बढ़ेगा सुरक्षित विवाह का प्रचलन
कोलकाता, 16 नवंबर 2023: बायोमेट्रिक तकनीक के उपयोग में हुए मामलों के बावजूद, बंगाल सरकार ने राज्य में विवाह करवाने के लिए बायोमेट्रिक को अनिवार्य बना दिया है। इस नए निर्देश के अनुसार, फिलहाल विवाह का पंजीकरण करवाने के लिए पति-पत्नी में से किसी एक का बायोमेट्रिक अनिवार्य है। साथ ही, रजिस्ट्री के दौरान दंपति समेत तीन लोगों के बायोमेट्रिक निशान लिए जाएंगे।

नए निर्देश के अनुसार बायोमेट्रिक का अनिवार्य लागू

जनरल मैरेज की ओर से जारी गए निर्देश में बताया गया है कि यह नया नियम 1 नवंबर से प्रभावी है और इसे अब हर विवाह रजिस्ट्री में लागू किया जाएगा। इस से पहले विवाह की रजिस्ट्री करवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को बायोमेट्रिक नहीं दिया जाता था।

फर्जी रजिस्ट्री की रोकथाम के लिए नए कदम

एक अधिकारी ने बताया कि पिछले कई सालों से बायोमेट्रिक के अभाव में हजारों मामले सामने आए हैं, जिसमें लड़के या लड़की के हस्ताक्षर से विवाह की रजिस्ट्री होती थी, जबकि उन्होंने वास्तविकता में उपस्थित नहीं थे। इस प्रकार की फर्जी रजिस्ट्री की रोकथाम के लिए ही बायोमेट्रिक का निर्णय लिया गया है।

सुरक्षित और विश्वसनीय विवाह की राह

यह नया नियम विवाह प्रक्रिया को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने का एक कदम है। बायोमेट्रिक तकनीक से होने वाले रजिस्ट्री को और भी सुरक्षित बनाए रखने का उद्देश्य है ताकि किसी भी प्रकार की धारासंगता नहीं हो सके।

नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास

इसके साथ ही, सरकार ने नागरिकों में बायोमेट्रिक तकनीक के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास भी किया है ताकि वे इस नए निर्देश का सही रूप से पालन कर सकें।