Jhalko Media

Union Budget 2024: अंतरिम बजट में होगा टैक्‍स में छूट का ऐलान? जानिये बड़ा अपडेट

 | 
Union Budget 2024: अंतरिम बजट में होगा टैक्‍स में छूट का ऐलान? जानिये बड़ा अपडेट
New Delhi. Budget 2024 Update: मोदी सरकार का अंतरिम बजट (interim budget 2024) 1 फरवरी 2024 (Budget 2024) को पेश होने वाला है। आम लोगों को उम्मीद है कि इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) कुछ विशेष ऐलान कर सकती हैं। हालांकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अंतरिम बजट 2024 (Budget 2024) में नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत टैक्स छूट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इससे पहले अटकलें थीं कि नए टैक्स रिजिम के तहत टैक्सपेयर्स के लिए व्यक्तिगत आय के लिए छूट (Income Tax Exemption) 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये किया जा सकता है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, सीनियर अधिकारी ने बताया कि टैक्स में छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

5 लाख से 7 लाख रुपये के बीच थी टैक्स छूट सीमा

पिछले साल के दौरान Finance Minister Nirmala Sitharaman ने नए डायरेक्ट टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर्स के लिए आय के लिए छूट की सीमा (Tax Exemption Limit) 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी थी। इसके साथ ही मूल छूट सीमा को भी पहले 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई थी। वहीं केंद्र ने पारिवारिक पेंशन के लिए 15,000 रुपये की कटौती भी लागू की थी।

वेतन प्राप्त करने वालों के लिए भी हुआ था एलान

पिछले बजट, यानी 2023 के बजट (Budget 2023) के दौरान, वेतनभोगी व्यक्तियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों (Pensioners) के लिए, नई टैक्स व्यवस्था के तहत मानक कटौती पेश की गई थी। पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) वर्तमान में वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 50,000 रुपये की मानक कटौती पेश करती है।

नई टैक्स व्‍यवस्‍था के तहत और क्‍या बदलाव

बजट 2023 के दौरान टैक्‍स स्‍लैब में भी बदलाव किया गया था। आयकर स्‍लैब (Income Tax Slab) को पहले के सात से घटाकर छह कर दिया गया था। अगर किसी व्‍यक्ति की सालाना इनकम 7 लाख रुपये से ज्‍यादा है तो छह टैक्‍स स्‍लैब के तहत आपको टैक्‍स भरना होगा। तीन लाख रुपये पर कोई टैक्‍स नहीं होगा। वहीं 3 से 6 लाख तक के लिए 5%, 6 से 9 लाख सालाना इनकम पर 10%, 9 से 12 लाख से ज्‍यादा पर 15%, 12 से 15 लाख सालाना पर 20%, और 15 लाख रुपये से ज्‍यादा पर 30% टैक्‍स भरना होगा।

TCS पर छूट की उम्‍मीद

गौरतलब है कि नई टैक्‍स व्‍यवस्‍था चुनने वाले को HRA, LTA, 80सी, 80डी और अधिक सहित विभिन्न छूटों और कटौतियों का लाभ नहीं मिलता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक अन्य अधिकारी ने कहा है कि उम्‍मीद है कि केंद्र सरकार अपने अंतरिम बजट में वित्त वर्ष 7 लाख रुपये तक के विदेशी क्रेडिट और डेबिट कार्ड खर्च पर टीसीएस के तहत छूट का ऐलान कर सकती है।