Jhalko Media

Dhara 144: हरियाणा के इस जिले में 26 जनवरी तक धारा 144 लागू, जानिए वजह?

 | 
Dhara 144: हरियाणा के इस जिले में 26 जनवरी तक धारा 144 लागू, जानिए वजह?
Section 144 in Haryana: गणतंत्र दिवस के अवसर पर, गुरुग्राम जिला प्रशासन ने पूरे गुरुग्राम में धारा 144 लागू कर दी है। इस समय, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों पर नियंत्रण लगाया गया है और किसी भी ऐसी गतिविधि के खिलाफ कार्रवाई के लिए आईपीसी 188 का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, गुरुग्राम जिले के डीसी निशांत कुमार यादव ने आदेश जारी किए हैं और इन आदेशों का पालन करना महत्वपूर्ण है। गणतंत्र दिवस के दिन, सुरक्षा को मजबूती से ध्यान में रखते हुए, उन्होंने साइबर कैफे संचालकों, पीजी, गेस्ट हाउस, होटल, और अन्य स्थानों को उनके किरायेदारों और कर्मचारियों के रिकॉर्ड जमा करने के लिए आदेश दिए हैं। इसके लिए, उन्होंने उनके आईडी प्रूफ को रखने की भी आवश्यकता को जताया है। आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा के इन आदेशों का प्रभाव तत्काल होगा और ये 26 जनवरी, 2024 तक रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में इस्तेमाल की जाने वाली उपायुक्तियों पर भी पूर्वावलोकन किया है। इस अवधि के दौरान, जिले में ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर/पावर ग्लाइडर/हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी, और चीनी माइक्रो लाइट की संख्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए ये आदेश सुरक्षा के मद्देनजर जारी किए गए हैं और इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।