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Dog Bites : अगर पड़ोसी का कुत्ता काट ले तो मिलेगा मुआवजा…बस यहां कर दे शिकायत

कुत्तों के काटने पर सख्ती के नियम, आपके हक की रक्षा कैसे करें?
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Dog Bites : अगर पड़ोसी का कुत्ता काट ले तो मिलेगा मुआवजा…बस यहां कर दे शिकायत
Dog Bite cases:  कुत्ते के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे बच्चों और उनके परिवारों को खतरा हो रहा है। पड़ोसियों के कुत्तों के आक्रमण से लड़ाई और हाथापाई तक की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस आलेख में हम आपको यह बताएंगे कि अगर किसी पड़ोसी के कुत्ते ने आपके बच्चे को काट लिया है तो आपकी शिकायत कैसे करें और आपके क्या अधिकार हैं?

कुत्तों के काटने पर कैसे करें शिकायत?

अगर किसी पड़ोसी के कुत्ते ने आपके बच्चे को काट लिया है, तो आप इस मामले की शिकायत थाने में कर सकते हैं। यहां पड़ोसी के कुत्ते के मालिक के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है और उसे न्यायिक प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। अगर आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है, तो नगर निगम में भी आप इस मामले की शिकायत कर सकते हैं।

धारा 289 के तहत जिम्मेदारी:

आईपीसी की धारा 289 के तहत, जब कोई पालतू जानवर किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो उसका जिम्मेदार मालिक होता है। कुत्ते के मालिक को जुर्माना देना पड़ सकता है और उसे 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। अगर किसी की मौत हो जाती है, तो जुर्माना और सजा दोनों और बढ़ाई जा सकती है।

हाईकोर्ट का फैसला:

हाल ही में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि कुत्ते के एक दांत के निशान पर 10 हजार का मुआवजा देना होगा। इस फैसले के अनुसार, सरकार को हर दांत के हिसाब से इसका जुर्माना देना होगा। यदि आपके बच्चे को कुत्ते ने काट लिया है और आप उसके खिलाफ कानूनी कदम उठाना चाहते हैं, तो आपको नजदीकी थाने जाकर इस मामले की शिकायत करना चाहिए। आपको अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कानूनी सलाह लेना भी उचित है।