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कटे-फटे पुराने नोटों को लेकर RBI ने जारी किया नियम, जानिये कैसे और कहाँ करें एक्सचेंज?

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कटे-फटे पुराने नोटों को लेकर RBI ने जारी किया नियम, जानिये कैसे और कहाँ करें एक्सचेंज?
Jhalko Media, Digital Desk - अक्सर होता है कि हमें जल्दी-जल्दी के काम में कटा-फटा नोट मिलता है, जिस पर हम ध्यान नहीं देते, और बाद में समझ नहीं आता कि क्या करें। छोटे नोट हो तो काम चला लेते हैं, लेकिन बड़े नोट के साथ हमें नुकसान हो जाता है। पहला प्राकृतिक प्रतिक्रिया होती है कि हम नोट को किसी भी तरह से चला लें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपके पास एक और विकल्प नहीं है। आप अपने नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) इसके लिए निर्देशिका प्रदान करती है कि आप कैसे कटे-फटे नोटों को बदल सकते हैं। आइये जानते है कैसे आप कटे फटे या जले नोटों को बदलवा सकते है और क्या है कहता है RBI का नियम?

नोट एक्सचेंज कैसे करें?

RBI के अनुसार, कोई भी फटा हुआ नोट तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब उसका एक हिस्सा गायब होगा, या जिसके दो से ज्यादा टुकड़े होंगे और आपस में चिपकाए गए होंगे, बशर्ते कि उसका कोई इशेंसियल हिस्सा गायब न हो। कुछ खास हिस्से जैसे कि जारी करने वाली अथॉरिटी का नाम, गारंटी और प्रॉमिस क्लॉज, सिग्नेचर, अशोक स्तंभ, महात्मा गांधी की तस्वीर, वॉटर मार्क गायब होने पर नोट एक्सचेंज नहीं होगा। गंदे नोट जो बहुत वक्त से बाजार में चलते रहने की वजह से बिल्कुल इस्तेमाल लायक न रह गए हैं, उन्हें भी बदला जा सकता है।

जले नोटों को लेकर नियम-

बहुत जले हुए नोट, या आपस में चिपके हुए नोट भी बदले जा सकते हैं, लेकिन इन्हें बैंक नहीं लेगा, आपको इन्हें आरबीआई के इशू ऑफिस ले जाना होगा। यह याद रखिए कि संस्था की ओर से यह चेक की जाएगी कि आपके नोट का डैमेज जेन्यूइन है, न कि जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है। RBI के अनुसार, इस एक्ट के मुताबिक ही इन डैमेज नोटों पर रिफंड वैल्यू मिलेगा।

RBI नोट एक्सचेंज करने को लेकर क्या कहती है?

आरबीआई का कहना है कि ऐसे नोट आप किसी भी सरकारी बैंक के ब्रांच, किसी प्राइवेट सेक्टर के बैंक करेंसी चेस्ट ब्रांच पर या फिर आरबीआई के किसी इशू ऑफिस पर जाकर बदलवा सकते हैं आपको इसके लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है।

ऐसे मामलों में बैंक करेंगे आपकी मदद - 

आरबीआई ने अपने नियम के तहत यह अनिवार्य किया है कि नीचे दी गई इन जरूरतों के लिए आप वित्तीय संस्थाओं की मदद ले सकते हैं- - बैंकों को आपको नए और अच्छी क्वालिटी के नोट और सिक्के जारी करने होंगे। - डैमेज, गंदे और कटे-फटे नोटों को बदलवा सकते हैं। - हर तरह के नोट और सिक्के एक्सचेंज करा सकते हैं या ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। - RBI कहता है कि किसी भी बैंक के ब्रांच किसी भी छोटे डिनॉमिनेशन के नोट या कॉइन को एक्सचेंज करने से मना नहीं कर सकते हैं।