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आधार कार्ड को लेकर आई बड़ी खबर, नामांकन से लेकर अपडेट करने तक का बदल गया नियम

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आधार कार्ड को लेकर आई बड़ी खबर, नामांकन से लेकर अपडेट करने तक का बदल गया नियम
नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार के नामांकन और अपडेट नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसकी घोषणा एक अधिसूचना के माध्यम से की गई है। अब नामांकन और अपडेट के लिए नए फॉर्म जारी किए गए हैं, और यह बदलाव नागरिकों को आधार की डेमोग्राफिक जानकारी अपडेट करना और नए आधार कार्ड के लिए आसानी प्रदान करेगा। नए नियमों के तहत:
  • नए नियमों के बाद, आधार में डेमोग्राफिक जानकारी जैसे नाम, पता आदि को अपडेट करना पहले से और भी सरल हो गया है।
  • नए नियमों के अनुसार, केंद्रीय पहचान डेटा में जानकारी को अपडेट करने के लिए दो तरीके हैं - ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से या नामांकन सेंटर में जाकर।
  • नए फॉर्म के तहत ऑनलाइन मोड में पते और अन्य जानकारी को अपडेट करने का विकल्प उपलब्ध है। इससे ग्राहकों को अपडेट करने के लिए नामांकन सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं है।
नए फॉर्मों की विस्तारित जानकारी:
  1. फॉर्म 1: 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए, जो नामांकन और आधार विवरण को अपडेट करना चाहते हैं।
  2. फॉर्म 2: NRI के लिए, जिनके पास भारत से बाहर के पते का प्रमाण है।
  3. फॉर्म 3: 5 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की आयु वाले नागरिकों के लिए।
  4. फॉर्म 4: NRI के बच्चों के लिए विदेशी पते के साथ।
  5. फॉर्म 5, 6, 7, 8, 9: विभिन्न कैटेगरीज़ के लिए अलग-अलग फॉर्म।
ये नए बदलाव आधार कार्ड के लिए नामांकन और अपडेट प्रक्रिया को सुधारने में मदद करेंगे, जो नागरिकों को ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों के तरीकों से आसानी से जरूरी बदलाव करने का अधिकार देते हैं।