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Voting Leave: इन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब प्राइवेट कर्मचारियों को वोटिंग के दिन मिलेगी छुट्टी

चुनाव आयोग ने सभी कर्मचारियों को वोटिंग के दिन छुट्टी देने का निर्णय लिया है ताकि वोटिंग की उपस्थिति बढ़ाई जा सके। इस निर्णय को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने किया है। इसके बाद, दिल्ली में वोटिंग के दिन सभी लोग छुट्टी ले सकते हैं। हालांकि सरकारी विभागों में तो इस दिन छुट्टी निर्धारित ही होती है..
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Voting Leave: इन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब प्राइवेट कर्मचारियों को वोटिंग के दिन मिलेगी छुट्टी

Jhalko Media, New Delhi, Paid Leave For Voting: वर्तमान में देश में चुनावी उत्सव चल रहा है और प्रथम चरण के मतदान के लिए केवल 3 दिन बचे हैं। इस समय में बहुत से लोगों को यह सोचने में समस्या हो सकती है कि क्या उन्हें वोटिंग के दिन छुट्टी मिलेगी। अगर आप दिल्ली, गुरुग्राम, या नोएडा में प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है।

चुनाव आयोग ने सभी कर्मचारियों को वोटिंग के दिन छुट्टी देने का निर्णय लिया है ताकि वोटिंग की उपस्थिति बढ़ाई जा सके। इस निर्णय को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने किया है। इसके बाद, दिल्ली में वोटिंग के दिन सभी लोग छुट्टी ले सकते हैं। हालांकि सरकारी विभागों में तो इस दिन छुट्टी निर्धारित ही होती है..

ताकि बढ़ जाए वोटिंग प्रतिशत 
वास्तविकता में, चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चला रहा है। इसके अलावा, लोगों को वोट डालने की अपील कई तरीकों से की जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में वोटिंग के दिन कोई छुट्टी नहीं होती थी, लेकिन इस बार इस समस्या को गंभीरता से लिया गया है और सभी को पेड लीव देने का निर्णय लिया गया है।

इससे ज्यादा लोग वोटिंग केंद्र पर पहुंच सकेंगे। इस फैसले को खास बनाने का ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ दिल्ली में रहने वालों पर ही लागू होगा, बल्कि दिल्ली में काम करने वाले पड़ोसी राज्यों के लोग भी पेड लीव ले सकते हैं। अन्य लोगों के लिए इस सुविधा की कोई जानकारी अभी तक नहीं है, इसलिए यह सुविधा केवल दिल्ली राज्य के लोगों के लिए है।

पडौसी राज्य के लोगों को मिलेगा फायदा
आपको बता दे की दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी होने के चलते देशभर के लोग नौकरी के लिए आते हैं. जिसकी भी जहां वोट हैं वे कर्मचारी संबंधित वोटिंग के दिन पेड लीव लेकर वोट डालने जा सकते हैं. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने बताया कि "दिल्ली में काम कर रहे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मतदाता भी पेड लीव ले सकते हैं.

यानी जिस दिन हरियाणा या नोएडा में वोट डाले जाएंगे,, उस दिन वहां रहने वाले लोग छुट्टी ले सकते हैं. कोई भी प्राइवेट या सरकारी दफ्तर आपको छुट्टी देने से इनकार नहीं कर सकता है. दिल्ली के आरपी एक्ट 1951 की धारा 135बी के तहत छुट्टी का ये ऐलान किया गया है.